एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की साइट पर जाकर अब बिना कंपनी से वेरिफाई कराए या ईपीएफओ से मंजूरी के अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल सकेंगे जैसी व्यक्तिगत जानकारी बदल सकेंगे। इसके अलावा जिन सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ अकाउंट्स की आधार के जरिए ई-केवाईसी हो चुकी है, वे बिना कंपनी की मदद के आसानी से खुद ही आधार ओटीपी के जरिए ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम फाइल कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को आज शनिवार 18 जनवरी से दो नई सुविधाएं दे दी हैं। इससे ईपीएफओ से जुड़े 7.6 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा मिला है। ये सर्विसेज यूनियन लेबर एंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पेश किया।
