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इन दो काम के लिए कंपनियों की जरूरत खत्म, EPFO की साइट पर जाकर खुद कर लेंगे एंप्लॉयीज

EPFO New Facility: अगर आप किसी कंपनी में एंप्लॉयी हैं और ईपीएफओ से जुड़ा यह दो काम करवाना है तो फटाफट हो जाएगा। इसमें कंपनी से वेरिफाई कराने या ईपीएफओ से मंजूरी लेने की जरूरत ही खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री ने आज इन नई सुविधाओं का ऐलान किया। जानिए कौन-कौन से काम अब फटाफट हो जाएंगे और कैसे होंगे?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 18, 2025 पर 8:09 PM
इन दो काम के लिए कंपनियों की जरूरत खत्म, EPFO की साइट पर जाकर खुद कर लेंगे एंप्लॉयीज
एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की साइट पर जाकर अब बिना कंपनी से वेरिफाई कराए या ईपीएफओ से मंजूरी के अपनी व्यक्तिगत जानकारी बदल सकेंगे और ट्रांसफर क्लेम कर सकेंगे।

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की साइट पर जाकर अब बिना कंपनी से वेरिफाई कराए या ईपीएफओ से मंजूरी के अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल सकेंगे जैसी व्यक्तिगत जानकारी बदल सकेंगे। इसके अलावा जिन सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ अकाउंट्स की आधार के जरिए ई-केवाईसी हो चुकी है, वे बिना कंपनी की मदद के आसानी से खुद ही आधार ओटीपी के जरिए ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम फाइल कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को आज शनिवार 18 जनवरी से दो नई सुविधाएं दे दी हैं। इससे ईपीएफओ से जुड़े 7.6 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा मिला है। ये सर्विसेज यूनियन लेबर एंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पेश किया।

लेकिन ये नहीं ले पाएंगे नई सुविधा का मजा

केंद्रीय मंत्री ने दो नई सुविधाओं को शुरू कर ईपीएफओ के मेंबर्स को बड़ी सुविधा दी है लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह सिर्फ उन्हीं के लिए उपलब्ध होगा, जिनका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया था यानी जब आधार मिलान अनिवार्य किया गया था। ऐसे मामले में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। वहीं अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है तो एंप्लॉयर बिना ईपीएफओ के अप्रूवल के इसे सही कर सकेगा। ऐसे मामलों में सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता भी सरल कर दी गई है। हालांकि अगर यूएएन आधार से ही नहीं जुड़ा है तो एंप्लॉयर के पास जाना पड़ेगा और वेरिफिकेशन के बाद ईपीएफओ के पास मंजूरी के लिए इसे फारवर्ड किया जाएगा। अब ईपीएफ खाते के ट्रांसफर के क्लेम प्रोसेस की बात करें तो जिन ईपीएफ खातों की ई-केवाईसी हुई है, वे बिना एंप्लॉयर की मदद लिए आधार ओटीपी के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम ईपीएफओ के पास फाइल कर सकेंगे।

कितना आएगा फर्क?

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