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Anna University Case: बिरयानी बेचने वाला ज्ञानशेखरन दोषी करार, 23 दिसंबर की वो रात जब यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रा को बनाया अपना शिकार

यह घटना पिछले साल 23 दिसंबर को रात करीब 8 बजे हुई थी, जब कोट्टूर के रहने वाले ज्ञानशेखरन, जो परिसर के पास बिरयानी की दुकान चलाता था, कथित तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आया और एक सुनसान जगह पर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की। ये मामला बताता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आज कल सेफ नहीं हैं

Shubham Sharmaअपडेटेड May 28, 2025 पर 3:39 PM
Anna University Case: बिरयानी बेचने वाला ज्ञानशेखरन दोषी करार, 23 दिसंबर की वो रात जब यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रा को बनाया अपना शिकार
Anna University Case: बिरयानी बेचने वाला ज्ञानशेखरन दोषी करार, 23 दिसंबर की वो रात जब यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रा को बनाया अपना शिकार

तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में बुधवार को आरोपी बिरयानी बेचने वाले ए. ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषी के लिए ‘‘अधिकतम सजा’’ का अनुरोध किया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया और शक की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही, अदालत ने यौन उत्पीड़न के इस मामले में ज्ञानशेखरन को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया। दिसंबर 2024 की इस घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था।

यह घटना पिछले साल 23 दिसंबर को रात करीब 8 बजे हुई थी, जब कोट्टूर के रहने वाले ज्ञानशेखरन, जो परिसर के पास बिरयानी की दुकान चलाता था, कथित तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आया और एक सुनसान जगह पर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की। ये मामला बताता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आज कल सेफ नहीं हैं।

महिला अदालत की जज राजलक्ष्मी ने कहा कि वह दो जून को मामले में फैसला सुनाएंगी। सरकारी वकील ने बाद में मीडिया को बताया कि अभियोजन पक्ष ने ज्ञानशेखरन के खिलाफ 11 आरोप दाखिल किए और दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्यों का इस्तेमाल करके सभी आरोपों को साबित कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज, अदालत ने ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया। सजा के बारे में डिटेल दो जून को दिया जाएगा।’’

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