तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में बुधवार को आरोपी बिरयानी बेचने वाले ए. ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषी के लिए ‘‘अधिकतम सजा’’ का अनुरोध किया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया और शक की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही, अदालत ने यौन उत्पीड़न के इस मामले में ज्ञानशेखरन को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया। दिसंबर 2024 की इस घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था।