हाल ही में मुंबई के एक मामले में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक आदेश के तहत सिंगापुर के एक निवेशक को 1.35 करोड़ रुपये के कैपिटल गेन्स पर टैक्स से जुड़ी बड़ी राहत दी है। यह राहत उसे भारत और सिंगापुर के बीच टैक्स संधि के तहत मिली है। इस पर कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि अगर आपके एलिजिबल सिक्योरिटीज पर काफी अधिक कैपिटल गेन्स टैक्स बन रहा है तो 183 से अधिक दिनों के लिए यूएई शिफ्ट हो जाइए। कोटक एएमसी के एमडी के मुताबिक इतने दिनों तक वहां शिफ्ट होने पर जो खर्च होगा, उसकी भरपाई कैपिटल गेन्स टैक्स के पैसों से हो जाएगा। उन्होंने ये बातें X (पू्र्व नाम Twitter) पर कही।