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Sheikh Hasina: शेख हसीना को 10 साल जेल की सजा, बांग्लादेश कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में सुनाया फैसला

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की एक कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी, 2026) को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीन के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों से जुड़े भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई। शेख हसीना इस वक्त भारत में रह रही हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Feb 02, 2026 पर 3:52 PM
Sheikh Hasina: शेख हसीना को 10 साल जेल की सजा, बांग्लादेश कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में सुनाया फैसला
Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रहीं शेख हसीना को हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई थी

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीन के अलॉटमेंट में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई। सरकारी न्यूज एजेंसी 'BSS' ने बताया कि ढाका के स्पेशल जज कोर्ट-4 के जस्टिस रबीउल आलम ने ये फैसले सुनाए। कोर्ट ने शेख हसीना को कुल 10 साल के कारावास (प्रत्येक मामले में पांच-पांच साल) की सजा दी।

अदालत ने 78 वर्षीय हसीना, उनके रिश्तेदारों रदवान मुजीब सिद्दीक, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक तथा अन्य को राजुक न्यू टाउन परियोजना के तहत भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामलों में सजा सुनाई। फैसला सोमवार करीब साढ़े 12 बजे सुनाया गया।

ट्यूलिप सिद्दीक को चार साल की कारावास (प्रत्येक मामले में दो-दो साल) की सजा दी गई। जबकि रदवान मुजीब सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक को दोनों मामलों में सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले एकमात्र आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम को प्रत्येक मामले में एक-एक साल यानी कुल दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया। साथ ही जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बीच पिछले साल पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। उन्हें इससे पहले अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।

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