Get App

Budget 2025: गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए होंगे बड़े ऐलान

गिफ्ट आईएफएससी में निवेश के लिए IFSCA के रूल्स एक जैसे हैं। लेकिन रेजिडेंट्स इनवेस्टर्स जब IFSC के जरिए विदेश में सिंगापुर और मॉरीशस जैसे डिस्टिनेशंस में इनवेस्ट करते हैं तो उनके लिए टैक्स के नियम अलग होते हैं। सरकार यूनियन बजट में इस फर्क को खत्म करने का ऐलान कर सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2025 पर 1:24 PM
Budget 2025: गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए होंगे बड़े ऐलान
सरकार यूनियन बजट 2025 में गिफ्ट आईएफएससी एक्सचेंजों पर एक्सक्लूसिव रूप से लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पर 5 फीसदी रियायती टैक्स का ऐलान कर सकती है।

सरकार यूनियन बजट 2025 में गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) के लिए बड़े ऐलान करेगी। इसलिए फंड मैनेजर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट पर लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने में गिफ्ट आईएफएससी की बड़ी भूमिका हो सकती है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसके लिए बड़े ऐलान करेंगी।

टैक्स के नियमों में फर्क दूर करने की जरूरत

गिफ्ट आईएफएससी में निवेश के लिए IFSCA के रूल्स एक जैसे हैं। लेकिन रेजिडेंट्स इनवेस्टर्स जब IFSC के जरिए विदेश में सिंगापुर और मॉरीशस जैसे डिस्टिनेशंस में इनवेस्ट करते हैं तो उनके लिए टैक्स के नियम अलग होते हैं। आईएफएससी फंड्स के जरिए इनवेस्ट करने वाले रेजिडेंट्स को एक्रुड इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। आम तौर पर यह 40 फीसदी का मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है। लेकिन ऑफशोर फंड्स को हासिल इनकम या रिडेम्प्शन पर टैक्स देना होता है। इस फर्क को दूर करने के लिए सरकार आईएफएससी फंड्स के लिए भी सिंगापुर/मॉरीशस बेस्ड फंड्स जैसे नियमों का ऐलान कर सकती है।

लिस्टेड सिक्योरिटीज के कैपिटल एसेट पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए

सब समाचार

+ और भी पढ़ें