सरकार ने यूनियन बजट 2025 में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) के प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत देने का प्रयास किया था। दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी-गैर-व्यक्तिगत करदाताओं के लिए किराए पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ाकर सालाना ₹6 लाख किया गया और शिक्षा ऋण प्रेषण पर टीसीएस को हटा दिया गया । इन बदलावों का मकसद अनुपालन, नकदी प्रवाह को आसान बनाना और कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
