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RTE Admission 2025-26: के तहत इस राज्य में 6 अक्टूबर से शुरू होंगे प्रवेश, इन खास बच्चों को मिल सकेगा दाखिला

शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर 6 से 17 अक्टूबर के बीच छात्रों की भर्ती की जाएगी। राज्य के तकरीबन 6000 स्कूल इस पोर्टल पर अपनी कुल सीटों की संख्या अपलोड करेंगे, जिसमें से 25% सीटें आरटीई के तहत भरी जाएंगी।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 03, 2025 पर 12:12 PM
RTE Admission 2025-26: के तहत इस राज्य में 6 अक्टूबर से शुरू होंगे प्रवेश, इन खास बच्चों को मिल सकेगा दाखिला
शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर 6 से 17 अक्टूबर के बीच छात्रों की भर्ती की जाएगी।

RTE के तहत केंद्र सरकार द्वारा निजी स्कूलों में नामित छात्रों की ट्यूशन फीस के तौर पर 450 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति मिलने के बाद तमिल नाडु सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर 6 से 17 अक्टूबर के बीच छात्रों की भर्ती की जाएगी। राज्य के तकरीबन 6000 स्कूल इस पोर्टल पर अपनी कुल सीटों की संख्या अपलोड करेंगे, जिसमें से 25% सीटें आरटीई के तहत भरी जाएंगी। इसके तहत अनाथ, एचआईपी संक्रमित और ट्रांसजेंडर बच्चे, मैला ढोने वालों के बच्चे और विकलांग बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

पीएम श्री स्कूलों तीन भाषा योजना को लागू न करनें पर केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत दी जाने वाली 2151 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि रोक दी थी। इसमें 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश के लिए दी जाने वाली राशि भी शामिल थी। प्रतिपूर्ति के लिए फंड की कमी की वजह से सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश में देरी कर दी थी।

स्कूल शिक्षा सचिव बी चंद्र मोहन ने कहा, "भारत सरकार ने अब धनराशि जारी कर दी है, जिससे पूरे तमिलनाडु में 2025-26 के लिए आरटीई प्रवेश शुरू हो सकेंगे।" केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही के अनुपालन में धनराशि जारी की। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को समग्र शिक्षा के आरटीई घटक को अलग करने और धनराशि वितरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

केंद्र सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री की स्वीकृति से इस मुद्दे की जांच की गई और समग्र शिक्षा के आरटीई पात्रता घटक के लिए धनराशि जारी करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया गया।" परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2024-25 के लिए 604 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसमें केंद्र का हिस्सा (60%) 362 करोड़ रुपये है।

इसने आरटीई के तहत 2025-26 के लिए 585 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए, जिसमें केंद्र का हिस्सा 351 करोड़ रुपये है। 2025-26 के लिए 175 करोड़ सहित कुल 538 करोड़ रुपये दो किश्तों में जारी करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को 2024-25 के लिए 362.8 करोड़ और 2025-26 के लिए 87.8 करोड़ रुपये मिले हैं।

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