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वोटिंग से एक दिन पहले नहीं छपेगा कोई विज्ञापन! ECI के नए आदेश से बिहार चुनाव में अखबारों में मनमर्जी के ऐड छपवाने पर लगी रोक!

Election Commission: अक्सर होता क्या है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले विरोधी पार्टी के खिलाफ कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन छपवा दिया जाता है। चूंकि अगले दिन वोटिंग होती है, इसलिए पीड़ित पार्टी को सफाई देने का टाइम ही नहीं मिल पाता था

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 21, 2025 पर 3:28 PM
वोटिंग से एक दिन पहले नहीं छपेगा कोई विज्ञापन! ECI के नए आदेश से बिहार चुनाव में अखबारों में मनमर्जी के ऐड छपवाने पर लगी रोक!
ECI का यह कदम केवल 'झूठ' को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पैसों के मनमाने इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए भी है

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन (ECI) ने अब 'जीरो टॉलरेंस' वाला मोड ऑन कर लिया है। आयोग ने एक और ऐसा कड़क नियम निकाला है कि राजनीतिक पार्टियों के पब्लिसिटी मैनेजरों की नींद उड़ जाएगी। अब चुनाव से ठीक पहले अखबारों में अपनी मर्जी से मनचाहा विज्ञापन छपवाना आसान नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन हो गया है। आइए आपको बताते हैं ECI ने किस चीज कर लगा दिया है बैन।

ECI ने क्यों उठाया यह कदम?

अक्सर होता क्या है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले विरोधी पार्टी के खिलाफ कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन छपवा दिया जाता है। चूंकि अगले दिन वोटिंग होती है, इसलिए पीड़ित पार्टी को सफाई देने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब ECI ने साफ कह दिया है कि मतदान वाले दिन और उससे ठीक एक दिन पहले कोई भी पार्टी या उम्मीदवार बिना MCMC (मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति) की प्री-सर्टिफिकेशन के अखबारों में कोई ऐड नहीं छपवाएगा। ECI ने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया है ताकि मतदाताओं को गुमराह करने वाली कोई चाल अंतिम समय में न चल सके।

एड छपवाने का नया नियम और डेडलाइन

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