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Bihar Election 2025: आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड? टेंशन की बात नहीं! इन 12 पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की तरफ से जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NCR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और फोटो वाला पेंशन दस्तावेज से भी वोट सकेंगे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 10, 2025 पर 5:13 PM
Bihar Election 2025: आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड? टेंशन की बात नहीं! इन 12 पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट
Bihar Election 2025: मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के बिना भी 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है

Bihar Election 2025: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, वो बिहार विधानसभा चुनाव में 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था उन मतदाताओं की सुविधा के लिए की है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज तो है। लेकिन किसी कारणवश वे अपना वोटर आईडी कार्ट दिखा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

चुनाव आयोग ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक नामावली नियम, 1960 के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और मतदान केंद्रों पर वास्तविक इम्परसनेशन रोकने के लिए ईपीआईसी जारी करने का निर्देश दे सके।

आयोग ने कहा कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को वोटर कार्ड जारी किया जा चुका है। साथ ही, सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नए मतदाताओं को नामावली के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी उपलब्ध करा दिया जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के लिए मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होना अनिवार्य है। इसके बिना मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी चुनाव आयोग ने पर्दानशीं (घूंघट या बुर्का पहनने वाली) महिलाओं की सुविधा और गरिमा का ध्यान रखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं आयोग ने कहा कि ऐसी महिलाओं की पहचान महिला मतदान अधिकारियों या सहायिकाओं की उपस्थिति में गोपनीय और सम्मानजनक ढंग से की जाएगी ताकि उनकी निजता बनी रहे।

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