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VIDEO: 'आप चीफ जस्टिस के भी फोन नहीं उठा सकते?': SC ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार, मालदा मामले की जांच NIA को सौंपी

Malda Incident: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को अपनी पूर्ण एवं असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य में जुटे सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ट्रांसफर कर दिया। इस दौरान बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 07, 2026 पर 8:18 AM
VIDEO: 'आप चीफ जस्टिस के भी फोन नहीं उठा सकते?': SC ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार, मालदा मामले की जांच NIA को सौंपी
Malda Incident: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी आपसे संपर्क नहीं कर सकें

Malda Incident: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल के चीफ़ सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई। यह फटकार इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने उस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फोन नहीं उठा पाए, जिस दिन मालदा जिले में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के काम में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया था। उन पर हमला भी किया गया था। यह घटना 1 अप्रैल को हुई थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मालदा घटना के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 26 लोगों से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) पूछताछ करे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दुश्यंत नरियाला को घटना वाले दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के फोन कॉल न उठाने के लिए फटकारा। बेंच ने उनसे माफी मांगने को भी कहा। पीठ ने कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी को दिखाता है।

पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौकरशाही की विश्वसनीयता कम की जा रही है। अदालत ने कहा कि सचिवालय एवं सरकारी कार्यालयों में राजनीति घुसाई जा रही है। पीठ ने आदेश दिया कि राज्य पुलिस द्वारा मालदा घटना से जुड़े 26 गिरफ्तार व्यक्तियों से NIA द्वारा पूछताछ की जाए, भले ही वे न्यायिक हिरासत में क्यों न हों।

'कॉल न उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए'

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