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Rahul Gandhi : राहुल गांधी की नागरिकता मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये निर्देश

Rahul Gandhi : कोर्ट ने कहा कि, ऐसे हालात में याचिका को ज्यादा समय तक लंबित रखना ठीक नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 05, 2025 पर 3:19 PM
Rahul Gandhi : राहुल गांधी की नागरिकता मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये निर्देश
Rahul Gandhi citizenship: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर की गई दायर जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस याचिका को कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। इस आधार पर वह भारतीय संविधान के तहत लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते।

कोर्ट ने कही ये बात 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जल्दी फैसला ले। यह मामला दो विदेशी देशों के बीच जानकारी से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को कहा कि, वह चाहें तो दूसरी कानूनी राह अपना सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले को सुलझाने के लिए कोई तय समय नहीं बताया है।

केन्द्र सरकार को दिया ये निर्देश 

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