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Indian Cricket Team का अब बदल जाएगा नाम? दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला

Delhi High Court : मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका “अदालत का समय बर्बाद करने” के बराबर है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा, “क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 08, 2025 पर 7:30 PM
Indian Cricket Team का अब बदल जाएगा नाम? दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया

Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टीम इंडिया या इंडियन नेशनल टीम जैसे नामों का प्रयोग करने से रोका जाए और केवल भारतीय क्रिकेट टीम नाम का ही इस्तेमाल किया जाए।

कोर्ट ने कही ये बात

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका “अदालत का समय बर्बाद करने” के बराबर है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा, “क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? जो टीम दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन कर रही है, क्या वह टीम इंडिया नहीं है? अगर नहीं, तो बताइए — फिर टीम इंडिया कौन है?”

लगाया फटकार 

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