Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टीम इंडिया या इंडियन नेशनल टीम जैसे नामों का प्रयोग करने से रोका जाए और केवल भारतीय क्रिकेट टीम नाम का ही इस्तेमाल किया जाए।
