गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद, राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गोवा सरकार ने बुधवार यानी 10 दिसंबर 2025 को सभी रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और पब में पटाखों और इलेक्ट्रॉनिक फायर इफेक्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटन स्थलों पर पटाखे, फुलझड़ियां, पायरोटेक्निक इफेक्ट, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जनरेटर और ऐसे सभी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो आग या धुआं उत्पन्न करते हैं।
