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गोवा नाइट क्लब में हुए भीषण हादसे के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इन चीजों पर लगा बैन

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में इनडोर पायरोटेक्निक की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से लिखित मंज़ूरी जरूरी होगी। यह प्रतिबंध फिलहाल 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा की कार्रवाई की जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 10, 2025 पर 6:49 PM
गोवा नाइट क्लब में हुए भीषण हादसे के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इन चीजों पर लगा बैन
Goa Night Club Fire: गोवा नाइटक्लब में हुए भीषण हादसे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद, राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गोवा सरकार ने बुधवार यानी 10 दिसंबर 2025 को सभी रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और पब में पटाखों और इलेक्ट्रॉनिक फायर इफेक्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटन स्थलों पर पटाखे, फुलझड़ियां, पायरोटेक्निक इफेक्ट, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जनरेटर और ऐसे सभी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो आग या धुआं उत्पन्न करते हैं।

इन चीजों पर लगा बैन

आदेश में स्पष्ट लिखा है, “पर्यटन स्थलों पर पटाखों, फुलझड़ियों, पायरोटेक्निक इफेक्ट, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जनरेटर और ऐसे अन्य आग/धुआं पैदा करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल, चलाना या फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है।” यह आदेश बैंक्वेट हॉल, निजी कार्यक्रम स्थलों, इनडोर स्पेस, नाइट क्लब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट और अन्य सभी पर्यटन स्थलों पर लागू होगा।

हादस में गई 25 लोगों की जान

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