Aggregator Licence Rules: हरियाणा कैबिनेट ने सोमवार को एग्रीगेटर लाइसेंस देने के नियमों को मंजूरी दे दी। इसके तहत NCR क्षेत्र में काम करने वाले सभी एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल किए जाने वाले सभी वाहन अब अनिवार्य रूप से CNG, इलेक्ट्रिक (EV), बैटरी से चलने वाले वाहन (BOV) या किसी अन्य स्वच्छ ईंधन पर आधारित होंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक 3- व्हीलर ऑटो-रिक्शा को ही शामिल करने की अनुमति होगी।
