Malegaon Blast Case 2008: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए NIA की विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में सबूतों की कमी और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया में खामियों को बरी करने का मुख्य कारण बताया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस का ट्रायल 17 साल तक चला।
