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Malegaon Blast Case: प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी, NIA कोर्ट ने कहा, 'नहीं मिले कोई सबूत'

Malegaon Blast Case: इस मामले में कुल सात आरोपी थे, जिनमें भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 31, 2025 पर 12:30 PM
Malegaon Blast Case: प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी, NIA कोर्ट ने कहा, 'नहीं मिले कोई सबूत'
अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी

Malegaon Blast Case 2008: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए NIA की विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में सबूतों की कमी और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया में खामियों को बरी करने का मुख्य कारण बताया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस का ट्रायल 17 साल तक चला।

अदालत ने क्या कहा?

  • अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी।
  • इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अपने आवास पर RDX रखा था।
  • मौके पर तैयार किया गया 'पंचनामा' भी सही नहीं पाया गया।
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