Get App

हवाई यात्रियों को बड़ी राहत! मुफ्त में कैंसिल या रिवाइज कर सकेंगे टिकट, मेडिकल इमरजेंसी पर मिलेगा रिफंड

DGCA ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत यात्री 48 घंटे के भीतर बिना शुल्क टिकट कैंसल या बदल सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी में रिफंड या क्रेडिट शेल मिलेगा और नाम सुधार पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Nov 04, 2025 पर 6:29 PM
हवाई यात्रियों को बड़ी राहत! मुफ्त में कैंसिल या रिवाइज कर सकेंगे टिकट, मेडिकल इमरजेंसी पर मिलेगा रिफंड
टिकट चाहे थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदा गया हो, रिफंड की जिम्मेदारी आखिरकार एयरलाइन की ही होगी।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इनमें हवाई यात्रियों को राहत देने वाले कई नियम शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही DGCA ने साफ किया है कि टिकट चाहे थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदा गया हो, रिफंड की जिम्मेदारी आखिरकार एयरलाइन की ही होगी। यह रिफंड 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

रिफंड नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

DGCA ने यात्रियों की शिकायतों और रिफंड में हो रही देरी को देखते हुए यह प्रस्ताव रखा है। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (Civil Aviation Requirements) में संशोधन के तहत यह ड्राफ्ट DGCA की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नियामक ने इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 नवंबर तक फीडबैक मांगा है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें