नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इनमें हवाई यात्रियों को राहत देने वाले कई नियम शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।
