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National Herald case: सोनिया-राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस

National Herald case: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (22 दिसंबर) को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर जारी किया गया है। इसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को खारिज कर दिया गया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 22, 2025 पर 5:12 PM
National Herald case: सोनिया-राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस
National Herald case: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (22 दिसंबर) को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब देने को कहा। ED की याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा ने गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका के साथ-साथ ED के उस आवेदन पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह FIR (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) पर आधारित नहीं है।

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया। जबकि वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और आर एस चीमा ने गांधी परिवार की ओर से पैरवी की।

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के लिए FIR के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप प्रॉसिक्यूशन शिकायत (आरोपपत्र के समकक्ष) मान्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी, न कि FIR के आधार पर।

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