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National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं! दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 मई को सुनवाई तय

National Herald Case: सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ हाल में चार्जशीट दाखिल करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। यह मामला तब शुरू हुआ था जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 02, 2025 पर 5:24 PM
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं! दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 मई को सुनवाई तय
National Herald Case: मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (2 मई) को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष जज विशाल गोगने ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 8 मई के लिए तय की। जज ने कहा, "किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है।"

हाल में चार्जशीट दाखिल करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। यह मामला तब शुरू हुआ था जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

ED ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेताओं और एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन' शामिल हैं।

इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं। दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

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