Get App

Pakistan Spy Case: पाकिस्तान जासूस ज्योति मल्होत्रा को अभी जेल में ही रहना होगा, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Pakistan Spy Case: हिसार पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में ज्योति मल्होत्रा ​​को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसे पूछताछ के लिए बाद में चार दिन और बढ़ाया गया। इसके बाद अदालत ने 26 मई को ज्योति मल्होत्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jun 11, 2025 पर 5:27 PM
Pakistan Spy Case: पाकिस्तान जासूस ज्योति मल्होत्रा को अभी जेल में ही रहना होगा, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Pakistan Spy Case: हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था

Pakistan Spy Case: हरियाणा की एक अदालत ने बुधवार (11 जून) को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा ​​को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें पिछले महीने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिसार पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में मल्होत्रा ​​को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। रिमांड पूरा होने के बाद, पुलिस द्वारा उनसे आगे की पूछताछ करने के बाद अदालत ने हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ा दी है।

ज्योति मल्होत्रा ​​ने मंगलवार को हिसार की एक अदालत से नियमित जमानत का अनुरोध किया था। मल्होत्रा ​​ने अपने वकील कुमार मुकेश के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनील कुमार के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की थी। 33 वर्षीय यूट्यूबर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुई थी।

हिसार पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में मल्होत्रा ​​को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसे पूछताछ के लिए बाद में चार दिन और बढ़ाया गया। इसके बाद अदालत ने 26 मई को ज्योति मल्होत्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

बुधवार को जमानत याचिका पर हिसार कोर्ट में सुनवाई हुई। फिर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन शाम चार बजे ज्योति की याचिका खारिज कर दी। वकील ने पांच पुख्ता दलीलों के आधार पर जमानत मांगी थी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें