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Pema Khandu: अरुणाचल सीएम पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को दिए जांच के आदेश

Pema Khandu News: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू पर लगे उन आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया है, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को ₹1,270 करोड़ के सरकारी ठेके दिए। SC ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को 'प्रारंभिक जांच' (PE) दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 06, 2026 पर 1:12 PM
Pema Khandu: अरुणाचल सीएम पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को दिए जांच के आदेश
Pema Khandu News: सीबीआई को जांच रिपोर्ट 16 हफ्तों के भीतर अदालत में जमा करनी होगी

Pema Khandu News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कार्यों के ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिजन के स्वामित्व वाली कथित कंपनियों को दिए जाने के मामले में वह दो सप्ताह में प्रारंभिक जांच करे। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आदेश के तहत राज्य में 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 तक सरकारी कार्यों, ठेकों और कार्य आदेशों के आवंटन और उनके क्रियान्वयन की जांच की जाए।

पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में 16 सप्ताह में अपनी स्थिति रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "सीबीआई इस निर्णय की तारीख से दो सप्ताह में प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।" विस्तृत आदेश का इंतजार है। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पिछले 10 वर्ष में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी ठेके और कार्य आदेश मुख्यमंत्री खांडू के परिजन से जुड़ी चार कंपनियों को दिए गए। याचिकाकर्ता NGO 'सेव मोन रीजन फेडरेशन' और 'वॉलंटरी अरुणाचल सेना' की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए दलील दी कि कई ठेके मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए।

राज्य की ओर से पेश वकील ने पहले दलील दी थी कि यह याचिका प्रायोजित मुकदमा है। पिछले साल दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री के परिजन की कंपनियों को दिए गए ठेकों समेत 2015 से 2025 तक दिए गए सभी ठेकों के बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस जनहित याचिका (PIL) में पेमा खांडू को पक्षकार बनाया गया है।

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