Social Media Rules: केंद्र सरकार की तरफ से अश्लील कंटेंट पोस्ट को लेकर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खासकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया गया है। केंद्र ने कहा है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, पोर्नोग्राफिक, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। 29 दिसंबर, 2025 को जारी एक एडवाइजरी में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों से अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तत्काल समीक्षा करने और प्लेटफॉर्म पर अश्लील एवं गैरकानूनी कंटेट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
