Stray Dogs Supreme Court Order: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (22 अगस्त) को दिल्ली-NCR के शेल्टर होम में भेजे गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है। टीकाकरण और नसबंदी के बाद इन कुत्तों को छोड़ा जाएगा। हालांकि, गंभीर रूप से बीमार, खतरनाक या पागल कुत्ते नहीं छोड़ जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर बैन लगा दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों वाली पीठ ने मामले में यह निर्णय सुनाया।