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Stray Dogs Order: शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्ते छोड़ जाएंगे! सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को कुत्तों को खाना देने के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद शेल्टर होम से छोड़ा दिया जाए

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 22, 2025 पर 11:10 AM
Stray Dogs Order: शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्ते छोड़ जाएंगे! सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Stray Dogs Order: गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक आवारा कुत्ते नहीं छोड़ जाएंगे

Stray Dogs Supreme Court Order: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (22 अगस्त) को दिल्ली-NCR के शेल्टर होम में भेजे गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है। टीकाकरण और नसबंदी के बाद इन कुत्तों को छोड़ा जाएगा। हालांकि, गंभीर रूप से बीमार, खतरनाक या पागल कुत्ते नहीं छोड़ जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर बैन लगा दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों वाली पीठ ने मामले में यह निर्णय सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। साथ ही मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को कुत्तों को खाना देने के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद शेल्टर होम से छोड़ा दिया जाए।

रेबीज कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ने का निर्देश रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा।

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