जातिगत भेदभाव की परिभाषा से जुड़े यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) के 2026 के समानता नियमों पर रोक लगा दी, जिन्हें लेकर देशभर में बवाल मचा था। इन नई गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किए। SC ने UGC और केंद्र को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इन नियमों के गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे और एक कमेटी बनाए।
