52nd GST Council Meet: GST काउंसिल ने अपनी 52वीं बैठक में फैसला किया है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी ENA को GST के दायरे में नहीं लाया जाएगा। इसकी बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार काउंसिल ने राज्यों को दे दिया है। लेकिन यह केवल ह्यूमन कंजंप्शन के मामले में ही होगा। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के मामले में ENA पर GST लगेगा, जो कि 18 प्रतिशत होगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, शराब तैयार करने के लिए एक कच्चा माल है।
