वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ा सकती है। अभी आप सेक्शन 80सी के तहत आने वाले निवेश माध्यमों में सालाना 1.50 लाख रुपये इन्वेस्ट कर टैक्स बचा सकते हैं। टैक्सपेयर्स काफी समय से सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि करीब सात साल पहले 80सी की लिमिट बढ़ाई गई थी। तब से हालात बहुत बदल गए हैं। ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, हम आपको 80सी के अलावा दूसरे निवेश माध्यमों के बारे में बता रहे हैं, जो टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं।
