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Budget 2023: एक झटके में सरकार ने यह टैक्स 5% से बढ़ाकर कर दिया 20%, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

बजट 2023: सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी ट्रांजैक्शन पर लिब्राइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के जरिए लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। अभी तक यह 5 फीसदी है। यानी सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) में 15 फीसदी का इजाफा किया है

Curated By: Vikrant singhअपडेटेड Feb 01, 2023 पर 9:12 PM
Budget 2023: एक झटके में सरकार ने यह टैक्स 5% से बढ़ाकर कर दिया 20%, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
बजट 2023: अभी तक 20 फीसदी TCS सिर्फ उन्हीं हाई-वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर लगते थे

Budget 2023: अगर आप विदेशी शेयरों या म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करने की योजना में हैं? विदेशों में क्रिप्टो करेंसी खरीदने या फिर कोई मूल्यवान पेटिंग्स-मूर्ति या प्रॉपर्टी आदि लेने की सोच रहे हैं? तो अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी ट्रांजैक्शन पर लिब्राइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के जरिए लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। अभी तक यह 5 फीसदी है। यानी सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) में 15 फीसदी का इजाफा किया है।

हालांकि सरकार ने यहां विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने वालों को राहत दी है और उनके लिए रेमिंट होने वाली राशि को TCS को 5 फीसदी पर ही बनाए रखा है। हालांकि 7 लाख रुपये से अधिक वाले विदेशी निवेश, गिफ्ट या फॉरेन टूर पर 1 जुलाई 2023 से असर दिखेगा।

किस पर असर पड़ेगा?

भारतीय नागरिकों को अभी एक वित्त वर्ष में निवेश करने, विदेशों में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए 2.5 लाख डॉलर तक विदेश भेजने की अनुमति है।

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