Get App

Budget 2024-25 : किस साल यूनियन बजट में बढ़ाई गई थी इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी की लिमिट?

Budget 2024-25 : इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी की लिमिट अभी सालाना 1.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये का निवेश करता है तो भी उसे 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 20, 2023 पर 4:51 PM
Budget 2024-25 : किस साल यूनियन बजट में बढ़ाई गई थी इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी की लिमिट?
Budget 2024-25 : सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर्स को डिडक्शन का फायदा मिलता है। इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर टैक्स डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। नौकरी करने वाले लोग इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

Budget 2024-25 : टैक्सपेयर्स के बीच इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि इस सेक्शन के तहत टैक्सपेयर्स को डिडक्शन का फायदा मिलता है। इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर टैक्स डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। नौकरी करने वाले लोग इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे टैक्सपेयर्स की लायबिलिटी घट जाती है। साथ ही टैक्सपेयर्स सेविंग्स करने को प्रोत्साहित होता है। पिछले कई साल से इस सेक्शन की लिमिट को सरकार ने नहीं बढ़ाया है। हर साल यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स की आंखें सेक्शन 80सी पर लगी होती हैं। आइए जानते हैं पिछली बार इस सेक्शन की लिमिट कब बढ़ाई गई थी।

अभी कितनी है लिमिट?

इनकम टैक्स सेक्शन के सेक्शन 80सी की लिमिट अभी सालाना 1.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति इस सेक्शन के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये का निवेश करता है तो भी उसे 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत होगी। टैक्सपेयर्स किसी एक इंस्ट्रूमेंट या ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता है। इस सेक्शन के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस भी आती है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन का दाव करने की इजाजत है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें