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Union Budget 2023 : क्या इनकम टैक्स एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट को लेकर है कोई भ्रम? जान लीजिए अंतर

Union Budget 2023 : सरकार तीनों तरीकों यानी एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट के जरिये इनकम टैक्स में छूट देती है। हालांकि, कई बार लोग इन तीनों को लेकर कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं। बजट के आसपास इन तीनों की चर्चा भी खूब होती है। आम टैक्सपेयर्स के लिए ये हमेशा से प्रमुख बजट डिमांड्स में शामिल रही हैं

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 20, 2023 पर 8:55 AM
Union Budget 2023 : क्या इनकम टैक्स एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट को लेकर है कोई भ्रम? जान लीजिए अंतर
Union Budget 2023 : अक्सर लोग इनकम टैक्स एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट को एक जैसा समझते हैं। लेकिन तीनों का मतलब अलग-अलग है

Union Budget 2023 : यूनियन बजट से पहले इनकम टैक्स एग्जम्प्शन, टैक्स रिबेट और टैक्स डिडक्शन पर अक्सर चर्चा होती है। ये हमेशा से टैक्सपेयर्स की प्रमुख डिमांड्स में एक रही हैं। हालांकि, कई बार लोग इन तीनों को लेकर कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं। दरअसल, सरकार इन तीनों तरीकों यानी एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट के जरिये इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट देती है। यहां हम आपको इन तीनों के बीच बुनियादी फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में एसडब्ल्यू इंडिया के प्रैक्टिस लीडर (इंटरनेशनल टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग) सौरव सूद ने कहा, “अक्सर लोग एग्जम्प्शन, डिडक्शन और रिबेट को एक जैसा समझते हैं। लेकिन तीनों का मतलब अलग-अलग है।”

टैक्स एग्जम्प्शन

Tax Exemption : इनकम टैक्स एग्जम्प्शन का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स से फ्री है। हालांकि अगर सालाना इनकम 3 लाख रुपये है तो सिर्फ 50,000 रुपये की आय पर टैक्स लगेगा।

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