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अग्निवीर को टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान, यहां समझें पूरा गणित

Union Budget 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है, जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स से छूट हासिल होगी। अग्निवीर को इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम दोनों में यह टैक्स छूट हासिल होगी

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 06, 2023 पर 5:48 PM
अग्निवीर को टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान, यहां समझें पूरा गणित
अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30 फीसदी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में कंट्रिब्यूट करना जरूरी है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर अमाउंट अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूट करती है।

केंद्र सरकार (Central Government) ने 2022 में अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) शुरू की थी। यह स्कीम सशस्त्र बलों (Armed Forces) में एंट्री के लिए है। इसमें उम्मीदवार का चार साल के लिए बतौर अग्निवीर एनरॉलमेंट होता है। इस स्कीम के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड (Agniveer Corpus Fund) बनाया गया है। इससे सर्विस पूरी होने पर अग्निवीर को फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है, जिसे सेवानिधि कहा जाता है। इस फंड का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय करता है। इस स्कीम के तहत अग्निवीर सालाना 4.76 लाख रुपये के कंपोजिट एनुअल पैकेज का हकदार होता है। चौथे साल में यह पैकेज बढ़कर करीब 6.92 लाख रुपये हो जाता है। उन्हें कुछ खास अलाउन्सेज भी मिलते हैं। इनमें रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रेवल अलाउन्सेज शामिल होते हैं।

अग्निवीर को अग्निवीर कॉर्पस फंड में करना होता है कंट्रिब्यूशन

अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30 फीसदी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में कंट्रिब्यूट करना जरूरी है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर अमाउंट अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूट करती है। केंद्र सरकार के कंट्रिब्यूशन को अग्रिवीर की इनकम माना जाता है। सैलरी का हिस्सा मानते हुए इस पर टैक्स देना होता है। स्कीम शुरू होने के वक्त अग्रिवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट देने का प्रस्ताव था। चौथे साल के अंत में मिलने वाले फाइनेंशियल पैकेज को भी टैक्स एग्जेम्प्शन देने का प्रस्ताव था।

यूनियन बजट 2023 में नया सेक्शन शामिल किया गया

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