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Budget 2023: कमरों पर 12% सिंगल GST रेट से होटल इंडस्ट्री पकड़ेगी रफ्तार

Union Budget 2023: होटल के कमरों पर जीएसटी रेट घटाने से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना की महामारी के बाद होटल इंडस्ट्री की रौनक धीरे-धीरे लौट रही है। ऐसे में सरकार की मदद मिलने से इसकी ग्रोथ तेज होगी

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 27, 2022 पर 12:13 PM
Budget 2023: कमरों पर 12% सिंगल GST रेट से होटल इंडस्ट्री पकड़ेगी रफ्तार
पीएचडीसीसीआई ने सरकार को टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की गुजारिश की है। उसने कहा है कि सरकार को टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाने की भी जरूरत है।

Union Budget 2023: सरकार होटल के कमरों पर GST की मैक्सिमम दर 12 फीसदी तय कर सकती है। इससे होटल इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ करेगी। उद्योग चैंबर PHDCCI ने सरकार को यह सलाह दी है। कोरोना की महामारी की मार जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ी थी, उनमें होटल इंडस्ट्री शामिल है। आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने से होटल इंडस्ट्री की चमक भी लौट रही है। ऐसे में इसे सरकार की मदद की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट (Union Budget) पेश करेंगी। उम्मीद है कि वह उन सेक्टर की मदद के लिए उपायों का ऐलान कर सकती हैं, जिन पर कोरोना की महामारी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है।

अभी टैरिफ के हिसाब से जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू

अभी टैरिफ के हिसाब से होटल के कमरों पर जीएसटी के अलग-अलग रेट लागू होते हैं। रोजाना 7,500 रुपये से ज्यादा टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी रेट 18 फीसदी है। पीएचडीसीसीआई का कहना है कि इसे घटाकर 12 फीसदी करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को होटल के कमरों पर जीएसटी का रेट धीरे-धीरे घटाकर 10 फीसदी से नीचे लाना चाहिए। साथ ही होटल कंपनियों को सेट-ऑफ करने की भी सुविधा मिलनी चाहिए।

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