सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल (SAT) ने 22 अगस्त को इरोज इंटरनेशनल मीडिया, इसके एमडी अर्जुन लुला और सीईओ प्रदीप कुमार द्विवेदी की अपील खारिज कर दी। यह अपील SEBI के अंतरिम आदेश के खिलाफ फाइल की गई थी। इस आदेश में उपर्युक्त लोगों को बोर्ड में या किसी तरह के मैनेजेरियल पॉजिशंस पर काबिज होने पर रोक लगाई गई है। कंपनी और उसके एग्जिक्यूटिव्स को सेबी के पास जाने को कहा गया है। जून 2023 में सेबी ने इरोज इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ को प्रमुख मैनेजेरियल पॉजिशंस नहीं संभालने को कहा था। सेबी ने कहा था कि आम निवेशकों के हितों की सुरक्षा और इरोज के एसेट्स या फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अंतरिम आदेश जरूरी है।
