Go First NCLT Order: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दिक्कतों से जूझ रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) की याचिका मंजूर कर ली है। एनसीएलटी ने आज 10 मई को लीज देने वाले और कर्ज देने वालों से रिकवरी के मामले में गो फर्स्ट को राहत दे दी है। इससे गो फर्स्ट को खुद को पटरी पर लौटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया है। ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट जस्टिस रामलिंगम सुधाकर और जस्टिस एलएन गुप्ता की बेंच ने कर्ज के बोझ से दबी गो फर्स्ट को चलाने के लिए अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) के तौर पर अभिलष लाल को नियुक्त किया है।