जीएसटी काउंसिल ने शनिवार 21 दिसंबर को सैकेंड हैंड कारों की बिक्री पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) बढ़ाने का फैसला किया। काउंसिल ने पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर GST दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है। हालांकि यह नई दर सिर्फ उन वाहनों पर लागू होगी, जिन्हें कंपनियों की ओर से खरीदा जाता है और जिनपर मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन (Depreciation) का दावा किया जाता है। इसका मतलब है कि सेकेंड हैंड कार खरीदने या बेचने वाले आम लोगों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।
