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GST Reform: इस तारीख से सिर्फ 5% और 18% की दर से लगेगी जीएसटी, काउंसिल के सभी सदस्य राजी

GST Reform: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब जीएसटी सिस्टम के तहत सिर्फ दो स्लैब-5% और 18% ही रहेंगे। इसके लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी यानी कि सभी सदस्य इस पर सहमत दिखे। जानिए दो रेट वाला जीएसटी सिस्टम कब से लागू होगा और इसके चलते रेवेन्यू में कितनी गिरावट आएगी और इसकी भरपाई कैसे होगी?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 11:10 PM
GST Reform: इस तारीख से सिर्फ 5% और 18% की दर से लगेगी जीएसटी, काउंसिल के सभी सदस्य राजी
GST Reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सिर्फ दो स्लैब-5% और 18% ही रखने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की सहमति है।

GST Reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सिर्फ दो स्लैब-5% और 18% ही रखने के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की सहमति है। इसके लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री के हवाले से यह जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक यह व्यवस्था 22 सितंबर से लागू हो जाएगी यानी कि 22 सितंबर से 12% और 28% का स्लैब खत्म हो जाएगा। जीएसटी की दरों में इस कटौती के चलते रेवेन्यू में ₹93,000 करोड़ की कमी का अनुमान है। हालांकि इस घाटे की भरपाई कैसे होगी, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं 40% कि स्लैब जोकि स्पेशल रेट है, उससे ₹45 हजार करोड़ का रेवेन्यू हासिल होने की उम्मीद है। बता दें कि 40% का स्लैब रेट नया लाया गया है और इसे  लग्जरी और सिन गुड्स पर लगाया जाएगा।

पंजाब के वित्त मंत्री का ऐसा रहा रिस्पांस

जीएसटी की दरों में कटौती के चलते राज्यों को रेवेन्यू में गिरावट की आशंका है। हालांकि इसे लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि 40% स्लैब पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी दरों में कटौती से नुकसान होगा लेकिन यह आम लोगों के पक्ष में लिया गया फैसला है और पंजाब अपने नागरिकों के साथ खड़ा है।

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