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Mahindra Finance लोन रिकवरी के लिए थर्ड-पार्टी एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, हजारीबाग में महिला की मौत के बाद RBI ने लगाया बैन

RBI ने गुरुवार 23 सितंबर को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financial Services) पर थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 22, 2022 पर 11:45 PM
Mahindra Finance लोन रिकवरी के लिए थर्ड-पार्टी एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, हजारीबाग में महिला की मौत के बाद RBI ने लगाया बैन
महिंद्रा फाइनेंस इस दौरान अपने खुद के कर्मचारियों के जरिए वसूली जारी रख सकती है

झारखंड के हजारीबाग में महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट द्वारा एक महिला को ट्रैक्टर से कुचले जाने की घटना सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब एक्शन लिया है। RBI ने गुरुवार 23 सितंबर को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financial Services) पर थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी। RBI ने कहा कि कंपनी अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग सिस्टम के जरिए लोन वसूली या रिपॉजेशन गतिविधि नहीं कर सकती है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि हालांकि महिंद्रा फाइनेंस इस दौरान अपने खुद के कर्मचारियों के जरिए वसूली या कब्जे की गतिविधि जारी रख सकती है। RBI ने कहा कि यह कार्रवाई M&M फाइनेंशियल में आउटसोर्सिंग गतिविधियों के प्रबंधन से जुड़ी कुछ चिंताओं को देखने के बाद किया गया है।

बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने 16 सितंबर को एक रिपोर्ट में बताया था कि, झारखंड के हजारीबाग में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने एक दिव्यांग किसान के घर से ट्रैक्टर को जबरन ले जाने की कोशिश में उसकी 27 वर्षीय गर्भवती बेटी को कथित तौर पर पहिये से कुचल कर मार दिया था। घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है।

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