भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित बाय-नाउ-पे-लेटर (BNPL) स्टार्टअप सिंपल (Simpl) को सभी पेमेंट ऑपरेशंस बंद करने का निर्देश दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट के तहत जरूरी ऑथराइजेशन न होने के कारण सिंपल के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। RBI ने सिंपल को पेमेंट, क्लियरिंग और सेटलमेंट फंक्शंस से जुड़े पेमेंट सिस्टम्स का बिजनेस तुरंत बंद करने को कहा है।