सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के उस फैसले को लेकर चिंता जताई, जिसमें एडुटेक फर्म बायजूज (Byju's) के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च अदालत का कहना था कि ट्राइब्यूनल के आदेश में विश्लेषण का अभाव है। अदालत ने संकेत दिए कि यह मामला फिर से विचार के लिए NCLAT के पास भेजा जा सकता है।