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Adani-Hindenburg Case: जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल 17 मई को करेगा सुनवाई

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की याचिका और दूसरी जनहित याचिकाओं पर समय की कमी के कारण मंगलवार 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर अडानी ग्रुप (Adani Group) की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा हैं। अब इस मामले में बुधवार 17 मई को शुरुआत होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड May 16, 2023 पर 11:37 PM
Adani-Hindenburg Case: जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल 17 मई को करेगा सुनवाई
SEBI ने अडानी ग्रुप की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है

Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं और मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की ओर से रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर मंगलवार 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में कल यानी बुधवाक 17 मई को शुरुआत होगी। SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर अडानी ग्रुप (Adani Group) की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।

इससे पहले सेबी (SEBI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल एक बयान में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) की ओर से नियमों के संभाविक उल्लंघन को लेकर कोई भी गलत या समय से पहले निकाला गया निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर होगा।

SEBI ने अपनी याचिका में कहा कि उसने 11 देशों के मार्केट रेगुलेटर से संपर्क कर यह जानकारी मांगी है कि क्या अदाणी ग्रुप ने अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों के मामले में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। नियामक ने कहा, 'किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न स्रोतों से मिले दस्तावेजों का गहन विश्लेषण करना होगा।'

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