सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को ऑपरेशंस बंद कर चुकी एयरसेल (Aircel) को 112 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। यह भुगतान, दोनों कंपनियों के बीच स्पेक्ट्रम ट्रेड एग्रीमेंट्स (STA) और अन्य बकाए को लेकर करने को कहा गया है। साल 2016 में एयरटेल ने एयरसेल लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी डिशनेट वायरलेस के साथ 8 स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एग्रीमेंट किए थे। ये समझौते एयरसेल को 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में मिले स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के अधिकार की खरीद के लिए थे। हालांकि 2018 में एयरसेल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में चली गई, यानि दिवालिया हो गई।
