Windfall Gains Tax: सरकार ने 1 मार्च से पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स 3,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार ने 1 मार्च से डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर यह टैक्स शून्य रहेगा। फरवरी महीने में यह तीसरी बार है, जब सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ाया है। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है।