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ZEE एंटरटेनमेंट के खिलाफ IPRS ने दाखिल की दिवालिया याचिका, ₹211 करोड़ के कर्ज पर चूक का आरोप

मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ एक कंपनी ने 211.41 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका पाने के आरोप में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में इनसॉल्वेंसी केस दर्ज कराया है। ZEEL ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच दावा की राशि को लेकर विवाद चल रहा है और वह इस दावे को खारिज करने वाला अपना जवाब जल्द दाखिल करेगी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 02, 2023 पर 10:19 PM
ZEE एंटरटेनमेंट के खिलाफ IPRS ने दाखिल की दिवालिया याचिका, ₹211 करोड़ के कर्ज पर चूक का आरोप
Zee Entertainment का शेयर आज एनएसई पर 1.15% बढ़कर 242.80 रुपये पर बंद हुआ

मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ एक कंपनी ने 211.41 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका पाने के आरोप में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में इनसॉल्वेंसी केस दर्ज कराया है। जी एंटरटेनमेंट ने सोमवार 2 जनवरी को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। ZEEL ने बताया कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड (IPRS) ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच का दरवाजा खटखटाते हुए इनसॉल्वेंसी एंक बैकरप्सी कोड (IBC) 2016 के सेक्शन 9 के तहत केस दर्ज कराया है। ZEEL ने कहा कि वह इस दावे को खारिज करने वाला अपना जवाब जल्द ही दाखिल करेगी। उसने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच दावा की राशि को लेकर विवाद चल रहा है।

इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड (IPRS) एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है, जिससे लेखक, कंपोजर और म्यूजिक पब्लिशर जुड़े हुए हैं। IPRS ने आईबीसी कोड के सेक्शन-9 के तहत खुद को ऑपरेशन क्रेडिटर बताते हुए कंपनी के खिलाफ दावा किया है।

ZEE एंटरटेनमेंट ने कहा, ‘एनसीएलटी की मुंबई बेंच के समक्ष IPRS ने कंपनी के खिलाफ आईबीसी की धारा नौ के तहत याचिका दाखिल की है। इसमें 211.14 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान में चूक को लेकर कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।’

पिछले महीने आईडीबीआई बैंक ने भी अपने बकाये कर्ज की वसूली के लिए ZEEL के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में अर्जी लगाई थी। बैंक ने 149.60 करोड़ रुपये का बकाया होने का दावा किया है।

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