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मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से अब हॉस्पिटल्स नहीं वसूल पाएंगे मनमाना बिल

अस्पतालों द्वारा बढ़ाए गए बिलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बीमा क्लेम पोर्टल को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने की तैयारी कर रही है। इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों को मोलभाव करने की शक्ति मिलेगी और इलाज की दरों को नियंत्रित किया जा सकेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 16, 2025 पर 2:27 PM
मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से अब हॉस्पिटल्स नहीं वसूल पाएंगे मनमाना बिल
इंश्योरेंस, CGHS, कैश में इलाज का अलग-अलग रेट कार्ड क्यों है? इस पर सरकार की नजर है। मनमाने बिल पर हॉस्पिटल्स पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्रालय ने हेल्थकेयर रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव भेजा है

मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से हॉस्पिटल्स अब मनमाना बिल नहीं वसूल पाएंगे। सरकार ने ज्यादा बिल वसूलने वाले हॉस्पिटल्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अब बिल के मामले में अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। मेडिक्लेम वाले मरीजों से हॉस्पिटल्स मनमाना बिल नहीं वसूल सकेंगे।

आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होने की संभावना 

अस्पतालों द्वारा बढ़ाए गए बिलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बीमा क्लेम पोर्टल को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने की तैयारी कर रही है। इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों को मोलभाव करने की शक्ति मिलेगी और इलाज की दरों को नियंत्रित किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप, आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होने की संभावना है।

मेडिकल चार्ज को एक स्टैंडर्ड रेंज में लाने की कोशिश 

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