Bulldozer Justice Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। पीठ ने कहा कि वह यह तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी हैं तो यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा। घर ढहाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कार्यपालक अधिकारी जज नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते।" शीर्ष अदालत ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती।
