फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनियों के लिए आज खबर आई है। फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनियों को GST के मोर्चे पर राहत मिली है। अब फ्लेवर्ड मिल्क पर कंपनियों को केवल 5% GST देना होगा। जबकि पहले कंपनियों को 12% GST का भुगतान करना पड़ता था। कंपनियों से लिये जाने वाले जीएसटी के मामले पर कोर्ट में केस चल रहा था। इसी मामले में आज मद्रास हाई कोर्ट ने फ्लेवर्ड मिल्क पर GST घटाने आदेश दिया है। फ्लेवर्ड मिल्क पर से जीएसटी घटाने के लिए पार्ले एग्रो मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।