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'आप ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?', सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने एजेंसी से मांगी राय

Delhi Excise Scam Case: दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अदालत के फैसले तक का इंतजार नहीं कर रहा है और आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए

Akhileshअपडेटेड Mar 20, 2024 पर 4:14 PM
'आप ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?', सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने एजेंसी से मांगी राय
Delhi Jal Board Case: सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था।

Delhi Excise Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला (Delhi High Court) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिलहाल कोई राहत मिली है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (20 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में PMLA के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ED को दो सप्ताह का समय दिया है।

ED के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल

केजरीवाल ने हाल में मिले ED के समनों के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। ED द्वारा जारी नौवें समन में उनसे PMLA के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आता है।

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