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एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में अब रुपये से भी होगा लेन-देन, सरकार ने नीतियों में किया बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने विदेशों से कारोबार की अपनी नीति में अहम बदलाव किया है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत विदेशी कारोबार के लिए रुपये में भुगतान किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 09, 2022 पर 7:19 PM
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में अब रुपये से भी होगा लेन-देन, सरकार ने नीतियों में किया बड़ा बदलाव
अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत विदेशी कारोबार के लिए रुपये में भुगतान किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने विदेशों से कारोबार की अपनी नीति में अहम बदलाव किया है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत विदेशी कारोबार के लिए रुपये में भुगतान किया जा सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नियमों में बदलाव की आज 9 नवंबर को जानकारी दी। मिनिस्ट्री का कहना है कि भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में बढ़ती दिलचस्पी के चलते यह फैसला लिया गया है ताकि वैश्विक लेन-देन में रुपये के लेन-देन को बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इससे पहले 11 जुलाई 2022 को रुपये में वैश्विक लेन-देन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया था। इसके आधार पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने अपने नियमों में बदलाव किया था और इसके तहत आयात-निर्यात की इनवॉयसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट्स रुपये में किया जा सकता है। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस मामले में एक कदम और बढ़ाया है।

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