केंद्र सरकार ने राज्यों से किसी भी स्रोत से बिजली उत्पादन पर टैक्स/ड्यूटी नहीं लगाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास कोयला, पानी, पवन या सौर से पैदा होने वाली बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई भी टैक्स या शुल्क गैरकानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को एक सर्कुलर में कहा कि केंद्र के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने डेवलपमेंट फ्री/चार्ज/फंड की आड़ में पावर जनरेशन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है।