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राज्यों के पास बिजली उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर

केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास कोयला, पानी, पवन या सौर से पैदा होने वाली बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई भी टैक्स या शुल्क गैरकानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को एक सर्कुलर में यह जानकारी दी

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Oct 29, 2023 पर 1:54 PM
राज्यों के पास बिजली उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर
केंद्र सरकार ने राज्यों से किसी भी स्रोत से बिजली उत्पादन पर टैक्स/ड्यूटी नहीं लगाने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने राज्यों से किसी भी स्रोत से बिजली उत्पादन पर टैक्स/ड्यूटी नहीं लगाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास कोयला, पानी, पवन या सौर से पैदा होने वाली बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई भी टैक्स या शुल्क गैरकानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को एक सर्कुलर में कहा कि केंद्र के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने डेवलपमेंट फ्री/चार्ज/फंड की आड़ में पावर जनरेशन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है।

मंत्रालय ने सर्कुलर में क्या कहा?

सर्कुलर में कहा गया है, "पावर जनरेशन पर किसी भी तरह के टैक्स/ड्यूटी के रूप में इस तरह का अतिरिक्त शुल्क अवैध और असंवैधानिक है।" संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि टैक्स/ड्यूटी लगाने की शक्तियां विशेष रूप से सातवीं अनुसूची में बताई गई हैं।

मंत्रालय ने कहा, "सातवीं अनुसूची की सूची-दो प्रविष्टियां-45 से 63 में राज्यों द्वारा कर/शुल्क लगाने की शक्तियों को बताया गया है। कोई भी कर/शुल्क जिसका इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, राज्य सरकारों द्वारा कोई भी ‘आड़’ लेकर नहीं लगाया जा सकता है। इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है।"

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