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NSE Colocation Case - स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की आनंद सुब्रमण्यन की जमानत याचिका

एनएसई कोलोकेशन मामले में ही NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 24, 2022 पर 2:22 PM
NSE Colocation Case - स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की आनंद सुब्रमण्यन की जमानत याचिका
कोर्ट ने सुब्रमण्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करके 11 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था

एनएसई कोलोकेशन केस में गिरफ्तार आनंद सुब्रमण्यन को आज एक और झटका लगा। दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court in Delhi) ने आज यानी कि गुरूवार 24 मार्च को एनएसई कोलोकेशन घोटाला (NSE Colocation scam) मामले में आनंद सुब्रमण्यन (Anand Subramanian) की जमानत याचिका खारिज कर दी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange (NSE) के तत्कालीन एमडी के सलाहकार, पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर सुब्रमण्यन इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation(CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे।

विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सुब्रमण्यन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने जमानत के लिए एक आवेदन दिया। 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखा गया था।

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