राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- NCR के सभी 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार (18 नवंबर) को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन मोड में ही होगी। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि निवारक कदमों में कटौती करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 की पाबंदियां सोमवार (18 नवंबर) से लागू हो चुकी है। इसे देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे।