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NEET-UG Result 2024: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश

NEET-UG Result 2024 Row: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट-यूजी 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके। CJI ने आदेश में कहा कि नतीजे शहरवार और केंद्रवार अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक नतीजे अपलोड कर दिए जाएंगे

Akhileshअपडेटेड Jul 18, 2024 पर 4:46 PM
NEET-UG Result 2024: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश
NEET-UG 2024: नीट पेपर लीक मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी

NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी एग्जाम के रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार परिणाम घोषित करते समय छात्रों की पहचान छिपाई जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट-यूजी 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पीठ 22 जुलाई को नीट-यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

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